अयोध्या:बाबरी मस्जिद के पक्षकार के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज
बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी, परिवार की तीन महिलाओं व एक लड़के के विरुद्ध देशद्रोह, मारपीट व धमकी देने का परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत न्यायालय में दायर किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेंद्र प्रताप सिंह ने परिवाद को दर्ज करते हुए रामजन्मभूमि थाना प्रभारी से आख्या मांगी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।
स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय शूटर बताने वाली प्रतापगढ़ की वर्तिका सिंह ने अपने परिवाद में बीती तीन सितंबर की घटना का जिक्र किया है। परिवाद के मुताबिक वह अपने ममेरे भाई प्रभुदयाल सिंह के साथ अयोध्या आई थीं। उन्होंने कुछ संतों से राममंदिर निर्माण के बारे में चर्चा की, इसी दौरान किसी ने इकबाल अंसारी से मिलने की सलाह दी।
फ़ाइल पिक्चर- इकबाल अंसारी
दोपहर करीब एक बजे इकबाल अंसारी चर्चा के बहाने परिवादी को घर के अंदर ले गए। अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी पर सत्ता के लिए राजनीति व गुमराह करने का आरोप लगाया। राम मंदिर व देश के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं।
वर्तिका सिंह
यह भी आरोप है कि इकबाल व उनके परिवार के सदस्यों ने परिवादी से मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन इकबाल के गनर ने परिवादी को बचा लिया। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से वह लखनऊ आ गईं। बाद में पता चला कि इकबाल अंसारी ने षड़यंत्र के तहत परिवादी को बुला कर ऐसा किया।
वर्तिका सिंह
इसकी शिकायत स्थानीय थाने व उच्चाधिकारियों से की, लेकिन उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। न्यायालय से याचना की गई है कि प्राथमिकी दर्ज करा कर परिवादी को सुरक्षा प्रदान कराई जाए।