डीएम जिसे चाहें बना सकते हैं ग्राम पंचायत का प्रशासक,लेकिन शर्त…

बस्ती|प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने से एक दिन पूर्व शासन ने गांवों में प्रशासक की तैनाती करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। डीएम जिसे चाहें प्रशासक की जिम्मेदारी दे सकते हैं लेकिन, शर्त ये है कि अर्हता एडीओ पंचायत की रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। प्रशासक की तैनाती का आदेश गौतमबुद्धनगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में प्रभावी रहेगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तैयारी के बीच ग्राम पंचायतों में प्रधान पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रशासक की तैनाती की जानी है। विभागीय सूत्र के अनुसार ग्राम प्रधान व सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को रात 12 बजे तक रहेगा।

इसके बाद कार्यकाल स्वत: समाप्त मान लिया जाएगा। प्रशासक की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार एक माह गर्म था। एक तरफ प्रधान संघ कोरोना संक्रमण के कारण कार्य प्रभावित होने का दावा करते हुए कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा था तो दूसरी तरफ एडीओ पंचायत को जिम्मेदारी देने को लेकर भी चर्चा चल रही थी। कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले शासन ने प्रशासक की तैनाती को लेकर फैसला ले लिया है। ग्राम पंचायतों में प्रशासक कौन होगा, ये संबंधित जिले के डीएम तय करेंगे। शर्त ये है कि संबंधित अफसर की अर्हता एडीओ स्तर के अफसर से कम नहीं होगी। ऐसे में ये जिम्मेदारी एडीओ पंचायत, एडीओ आइएसबी, एडीओ कृषि, एडीओ सहकारिता, एडीओ समाज कल्याण, बीडीओ के अलावा जिला स्तरीय अफसरों को भी सौंपी जा सकती है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गौतमबुद्धनगर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक की तैनाती के आदेश दिए हैं।