बस्ती:पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
बस्ती:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेशमणि त्रिपाठी की अदालत ने पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला रुधौली थाना क्षेत्र के हर्रैया मिश्र गांव का है। पत्नी के चाल-चलन पर पति शक करता था। हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि संतकबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद के लक्ष्मीपुर गांव निवासी मनमोहन ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसने बेटी लीलावती की शादी घटना के 15 वर्ष पूर्व हर्रैया मिश्र निवासी रामबेलास के साथ किया था। इसके तीन बच्चे भी हुए। रामबेलास पत्नी पर शक करता था और बात-बात पर गाली-गलौज के साथ मार-पीट करता था।
31 अक्टूबर 2015 को उसे सूचना मिली की लीलावती को उसके पति ने मार डाला है। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया था। विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।