बस्ती: सास-बहू के हत्यारे सिरफिरे आशिक को मिली उम्रकैद की सजा
बस्ती:कलवारी थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में पांच जुलाई 2017 को हुए सास-बहू के दोहरे हत्याकांड में एक आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज श्वेता दीक्षित ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। गांव के एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका की मां व दादी को चाकूओं से गोदकर मार डाला था।
शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि खम्हरिया निवासी हबीबुल्लाह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि पांच जुलाई की रात में वह घर के बरामदे में बैठा था। गांव निवासी मेराज घर के पीछे की दीवार से अंदर घुस आया। शोर सुनकर व जब अंदर घुसा तो देखा कि मेराज चाकुओं से ताबड़तोड़ उसकी मां हमीदुन्निसा व पत्नी मुमताज बेगम पर हमला कर रहा है। बेटी जीनत पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उसे जलाने का प्रयास कर रहा था। किसी तरह बेटी को जलने से बचाया। इस बीच शोर-शराबा सुनकर मेराज वहां से फरार हो गया। जिला अस्पताल लाने पर दोनों महिलाओं को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था।
बस्हबीबुल्लाह की तहरीर पुलिस ने मुख्य आरोपी मेराज समेत आधा दर्जन लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में यह बात सामने आई थी कि घटना के तीन माह पहले मेराज ने शादी की नीयत से जीनत को भगाकर बरेली लेकर चला गया। पांच दिन बाद पुलिस ने उसे बरामद किया था।
बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया तथा मेराज को मुम्बई भेज दिया गया। घटना के बाद भी जीनत से वह संपर्क बनाने का प्रयास करता रहा। वह जीनत से शादी करना चाहता था। इसी बीच जीनत की शादी तय हो गई। पांच जुलाई को मेराज मुम्बई से गांव वापस आया और घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने विवेचना के बाद केवल मेराज के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।