”सुगम्य भारत अभियान” से दिव्यांगों का सफर होगा सुहाना
रोडवेज की बसों में अब ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों को सुविधा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जहां सभी बस स्टेशनों पर सीमेंटेड रैंप बनाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चौबीस घंटे ह्वील चेयर की उपलब्धता आवश्यक कर दी गई है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश जारी कर पखवारे भीतर मांगपत्र तलब किया है ताकि मुख्यालय स्तर से अधिनियम का अनुपालन करने के लिए पूरा इंतजाम किया जा सके।
वैसे तो बड़े स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए रैंप व ह्वीलचेयर के इंतजाम का निर्देश पहले ही था लेकिन इस निर्देश का अनुपालन छोटे स्टेशन तो दूर बड़े डिपो पर भी नहीं हो सका था। इधर निगम के नए एमडी डॉ. राजशेखर ने इस अधिनियम को गंभीरता से लिया और पहले तो अगस्त में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बसों के दरवाजे चौड़े करने का निर्देश दिया फिर 13 सितंबर को ‘सुगम्य भारत अभियान के तहत अधिनियम पूरी तरह से लागू कर दिया है।
योजना को मार्च 2020 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश देते हुए पखवारे भीतर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है ताकि अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा दिलाई जा सके। चेतावनी दिया है कि इस महत्वपूर्ण योजना में शिथिलता बरतने वाले जिम्मेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें रैंप का इंतजाम किया जा रहा है। बाकी अन्य सुविधाओं के लिए मांगपत्र तैयार हो चुका है।